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साइबर सुरक्षा

वर्तमान में साइबर सुरक्षा पर कोई संयुक्‍त कार्यकारी समूह नहीं है और साइबर सुरक्षा पर किसी स्‍वायत निकाय के गठन का प्रस्‍ताव भी सरकार के समक्ष नहीं हैं। साइबर अपराध और हैकिंग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्‍न हैं: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43ए, 66, 66बी, 66 सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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