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भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना

भारतीय डाक विभाग की
ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना

भारत सरकार के अधीन डाक विभाग ने दि. 24/3/1995 से समस्त भारत में ग्रामीण आम जनता की जीवन सुरक्षा हेतु ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना शुरू की है | जीवन के वर्तमान परिमण्डल में जीवन बीमा की महत्ती आवश्यकता है | इस योजना में ग्रामीण पढ़े लिखे अनपढ पुरुष महिला कोई भी प्राइवेट /सरकारी कर्मचारी अपना बीमा करवा सकते हैं |
आयु सीमा :-
   न्यूनतम : 19वर्ष (अगली वर्षगांठ)
अधिकतम :  55 वर्ष
अधिकतम आयु 40 वर्ष प्रत्याशित सावधि बीमा के लिए
बीमा की सीमाये:-
       न्यूनतम सीमा : 10,000/-रु
     अधिकतम सीमा : 10 लाख
रु
1,00,000/-रु (बीना स्वास्थ्य परीक्षण)
उपलब्ध योजनाएं  (यदि प्रस्ताव की आयु 35 वर्ष से कम है)
#  सम्पूर्ण जीवन बीमा : (W.L)
प्रीमियम 55,58/60 वर्षो में समाप्त |
बोनस सहित बीमा की राशि जो केवल मृत्यु पर देय हैं |
# सावधि :(E.A.)
35,40,45,55,58,60 वर्षो की उम्र परिपक्वता
# परिपक्व (मेच्योर ) होने या मृत्यु पर जो भी पहले हो, बोनस सहित बीमाकृत राशि देय |
# परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन बीमा -(C. W. L.)
दोहरा लाभ - सम्पूर्ण जीवन बीमा के तहत शुरू में कम प्रीमियम अदा करे और 5 साल बाद पॉलिसी को सावधि बीमा में परिवर्तित करा लें |
# प्रत्याशित सावधि बीमा (A.E.A.) (20 /15 वर्ष अवधि)
निम्नलिखित उतरजीविता लाभ देय, यदि बीमित व्यक्ति खतरे के आरम्भ की तारिक से मानी गई निशचत अवधि में जीवित रहता है |
      20 वर्षीय पॉलिसी.     
8 वर्ष - 20%
12 वर्ष 20%
16 वर्ष 20%
20 वर्ष  40%
+ उपार्जित बोनस
      15 वर्षीय पॉलिसी
6 वर्ष -20%
9 वर्ष -20%
12 वर्ष- 20%
15 वर्ष -40%
+उपार्जित बोनस
# 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) योजना
#एक अल्पावधिक A. E. A योजना, जो विशेषकर बीमाकर्त व्यक्तियों हेतु बनाई गई हैं |
#उत्पादक कार्यो या सामाजिक दायित्वों को पुरा करने हेतु अवधि के अनुसार शतिरया तौर पर धन वापस |
# प्राकृतिक विपतियो के मामले में, जो बीमाकृत व्यक्ति को साशात रुप से प्रभावित रूप से प्रभावित करतें हों, विशेष सहायता | जैसा कि(1) तथा( 2) दर्शाया हैं :-
1. एक वर्ष तक कोई ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा |
2.एक वर्ष तक प्रीमियम के भुगतान न करने पर पॉलिसी खत्म नहीं होगी|
उतरजीवित ( सरनाईल) लाभ देय, यदि बीमित व्यक्ति जो खतरे आरम्भ की तारिख निशिचत अवधि में रहता (जीवित) है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :-
     4वर्ष -20% 7वर्ष -20% 10वर्ष -60% +उपार्जित बोनस
सम्पूर्ण बीमित राशि, पॉलिसी पूर्ण होने की तारिख के पहले मृत्यु होने पर पहले भुगतान किये गये अवशेष लाभों के बावजूद भी, देय होगी|
कर्ज लेने और पॉलिसी छोडने (सरेण्डर की अनुमति नहीं होगी)
अधिकतम जानकारी हेतु नजदीकी पोस्ट ऑफिस से सम्पर्क करे

         

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