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210 रुपये हर महीना जमा करे और मिलेगा 8,50,000 रुपए

210 रुपये हर महीना जमा करे और  मिलेगा 8,50,000 रुपए

अगर आप रिटायरमेंट के बाद यानी अपने बुढ़ापे में भी नियमित आय प्राप्‍त करना चाहते हैं तो यह स्‍कीम आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। सरकार की इस स्‍कीम में मात्र 210 रुपए महीना जमा कर आप रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्‍त कर सकते हैं। यह स्‍कीम है अटल पेंशन योजना। आज हम आपको बताएंगे इसके जरिए कैसे अपने भविष्‍य को सुरक्षित बना सकते हैं।अगर आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए प्राप्‍त करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना का रुख कीजिए। इस योजना से अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं और हर महीने 210 रुपए जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे।
अटल पेंशन योजना के तहत किसी व्‍यक्ति को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन हर महीने मिल सकती है।प्रति महीने जमा की जाने वाली रकम व्‍यक्ति के उम्र पर निर्भर करता है। आप जितनी कम उम्र में इस योजना में निवेश की शुरुआत करेंगे, आपकी किस्‍त भी उतनी ही कम होगी। उम्र के साथ ही इसकी किस्‍त भी बढ़ती जाती है।प्रति महीने 1,000 रुपए की पेंशन प्राप्‍त करने के लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से 42 रुपए से लेकर 291 रुपए प्रति माह जमा करवाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर, भगवान न करे, किस्‍त देने वाले व्‍यक्ति की किसी कारणवश मृत्‍यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एकमुश्‍त 1,70,000 रुपए मिलेंगे।
अगर आप हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 84 रुपए से लेकर 582 रुपए तक की किस्‍त देनी होगी। आपकी मासिक किस्‍त आपकी उम्र पर निर्भर करती है। अगर इस दौरान व्‍यक्ति और उसकी पत्‍नी की मृत्‍यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 3,40,000 रुपए एकमुश्त मिल जाएंगे।प्रति माह 5000 रुपए की पेंशन के लिए आपको हर महीने 210 रुपए से लेकर 1454 रुपए जमा करने पड़ सकते हैं। अगर इस दौरान व्‍यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 8,50,000 रुपए की एकमुश्त रकम मिलेगी।
अटल पेंशन योजना के तहत सिर्फ जीते जी ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी परिवार को मदद मिलती रहती है। अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्‍यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है। दूसरा विकल्‍प यह है कि उस व्‍यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है।
                            

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