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सीबीडीटी ने करदाताओं को टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए ऑर्डर जारी किया 

 ‘कोविड-19 महामारी’ के प्रकोप के कारण लगभग सभी सेक्‍टरों के सामान्य कामकाज में व्‍यापक व्यवधान आ रहे हैं। करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत मिले अपने अधिकारों का इस्‍तेमाल करते हुए निम्नलिखित निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए हैं: ऐसे सभी करदाता जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टीडीएस/टीसीएस के कम या शून्य कटौती के लिए आवेदन दाखिल किया है और जिनके आवेदन अभी तक निपटान के लिए लंबित हैं तथा उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, तो लेन-देन के संबंध में ऐसे प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2020-21 की तिथि 30 जून 2020 तक अथवा कर आकलन अधिकारियों द्वारा उनके आवेदनों का निपटान करने तक, जो भी पहले हो, मान्‍य होंगे। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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