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स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून निलंबित नहीं किया, जो गर्भधारण से पहले अथवा बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है 

  मीडिया का एक वर्ग यह अटकलें लगा रहा है कि पीसीऔरपीएनडीटी (गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग का पता लगाने पर रोक) कानून 1994 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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