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केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धन निकासी की अनुमति देने के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन को अधिसूचित किया

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना जीएसआर 225(ई), देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान करती है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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