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वाहनों के पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए मोबाइल नम्‍बर देना होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय मालिक का मोबाइल नंबर लेने के लिए केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्‍या 20, 23ए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्‍या 178 ई अधिसूचित की है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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