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सीपीएफसी द्वारा 30 मार्च तक ईपीएस पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रत्येक महीने 65 लाख पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) द्वारा ईपीएफओ के सभी 135 कार्यालयों को पेंशन भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत अग्रिम रूप से करने का निर्देश दिया गया था, जिससे कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पेंशनभोगियों को कोई असुविधा न हो। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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