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केंद्र सरकार सामान्य पूल रिहायशी निवास (सीजीजीपीआरए) नियम, 2017 के तहत आबंटियों के लिए 31 मार्च 2020 तक आवासों में यथास्थिति बनाए रखने को अनुमति

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सामान्य पूल रिहायशी निवास (सीजीजीपीआरए) के तहत उन विभिन्न आबंटियों के फोन आ रहे हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपने फ्लैटों/आवासों को खाली करना था। आबंटियों के मुताबिक वर्तमान में जारी वैश्विक कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के कारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) द्वारा सामाजिक रूप से दूरी बनाए रखने (सोशल डिस्टेंसिंग) के लिए जारी सलाह का पालन करते हुए वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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