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भारत निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करेगा

    भारत निर्वाचन आयोग ने निरंतर रूप से सार्वजनिक जीवन में कठिन और उच्च मानकों को अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 को 2011 की रिट याचिका(सी) संख्या 536 मानहानि याचिका 2018 (सी) संख्या 2192 में संविधान के अनुच्छेद 129 तथा अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश दियाः  राजनीतिक दलों(केंद्र तथा राज्य स्तर पर) के लिए चुने गए उम्मीदवारों  के बारे में  लंबित आपराधिक मामलों(अपराध की प्रकृति तथा अभियोग पत्र की स्थिति,संबंधित न्यायालय, केस नंबर सहित) की जानकारी और उनके चुने जाने के कारण तथा गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में चयन नहीं करने के कारणों  की विस्तृत सूचना उनकी वेबासाइटों पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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