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आयुध अधिनियम, 1959 मे जारी अधिसूचना तथा आयुध नियम, 2016 मे किए बदलाव के अनुसार खिलाडियों द्वारा रखे जा सकने वाले अग्नायुधों में काफी बढोतरी

शूटिंग भारत में एक महत्वपूर्ण ओलंपिक खेल है। भारतीय निशानेबाजो नें अंतराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत भारतीय निशानेबाज़ो को अभ्यास के लिए अब पर्याप्त मात्रा में अग्नायुधों तथा गोला बारूद की पहुँच होगी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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