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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के विलय को देखते हुए वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर एवं उत्पाद शुल्क से निपटने वाले अधिनियमों में संशोधन/विस्तार/निरस्त करने की मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), मूल्य संवर्धन कर (वैट) और राज्य उत्पादन शुल्क से निपटने वाले निम्नलिखित अधिनियमों और विनियमों में संशोधन/विस्तार/निरस्त करने और दमन को मुख्यालय के रूप में पदवी देने की मंजूरी दी है- i. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की संख्या 12) को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विनियम, 2020 के रूप में संशोधित किया जाए। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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