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सीसीआई ने प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत ‘जारविस’, ‘बीसीआई’, ‘अनाहेरा’ और ‘वालकायरी’ द्वारा टावर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ट्रस्‍ट (इन्‍विट) की यूनिटें खरीदे जाने को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आज प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत बीआईएफ IV जा‍रविस इंडिया पीटीई लिमिटेड (जारविस), ब्रिटिश को‍लम्बिया इन्‍वेस्‍टमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन (बीसीआई), अनाहेरा इन्‍वेस्‍टमेंट पीटीई लिमिटेड (अनाहेरा) और वालकायरी इन्‍वेस्‍टमेंट पीटीई लिमिटेड (वालकायरी) द्वारा टावर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ट्रस्‍ट (इन्‍विट) की यूनिटों को खरीदे जाने को मंजूरी दे दी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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