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खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों के निर्धारण से जुड़ी टैरिफ अधिसूचना संख्‍या 92/2019-सीमा शुल्‍क  (एन.टी.)

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्‍यक समझते हुए वित्‍त मंत्रालय (राजस्‍व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या 36/2001-सीमा शुल्‍क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्‍या एस.ओ. 748 (ई) के नाम से भाग-। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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