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ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के तहत 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों की संख्‍या सीमा में कोई बदलाव नहीं

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज कुछ अखबारों में प्रकाशि‍त इस आशय की मीडिया रिपोर्टों  का खंडन किया है कि कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम) के दायरे में अब 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठान भी आ गए हैं, जबकि पहले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठान ही इसके दायरे में आते थे। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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