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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एमवी नियमों में संशोधन किया, वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘एआईएस-155’ का पालन अनिवार्य 

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन (14वां संशोधन) नियम, 1989 के नियम 92 में संशोधन के जरिये माइक्रोडॉट आइडेन्टिफायर के संबंध में ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस)-155 के बारे में जीएसआर935(ई) दिनांक 18.12.2019 को अधिसूचित कर दिया है, यदि उन्‍हें मोटर वाहनों एवं उनके कलपुर्जों, एसेम्‍बलीज और सब-एसेम्‍बलीज में लगाया जाता है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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