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प्रेस नोट संख्या 4 (2019 श्रृंखला)
भारत सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में वर्तमान एफडीआई नीति की समीक्षा की है और ‘समेकित एफडीआई नीति सर्कुलर 2017 (एफडीआई नीति)’ में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 28 अगस्त 2017 से प्रभावी है, और जैसा कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है : कोयला खनन एफडीआई नीति के पैराग्राफ 5.2.3.2 को संशोधित किया गया है जिसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाना चाहिए: सेक्टर / गतिविधि इक्विटी का प्रतिशत/एफडीआई सीमा निवेश किस तरह से 5.2.3.2 कोयला एवं लिग्नाइट विद्युत परियोजनाओं, लोहा एवं इस्पात और सीमेंट यूनिटों द्वारा स्व-उपभोग के लिए कोयले एवं लिग्नाइट का खनन और कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत अनुमति प्राप्त अन्य उपयुक्त गतिविधियां। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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