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सीबीडीटी ने स्‍पष्‍ट किया, घरेलू निवेशकों (एआईएफ श्रेणी III सहित) और एफपीआई के लिए अलग-अलग कराधान व्‍यवस्‍था आम बजट 2019 से पहले से ही लागू थी

केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की गलत धारणा बनती जा रही है कि केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्‍त, 2019 को एक संवाददाता सम्‍मेलन में की गई विभिन्‍न घोषणाओं के फलस्‍वरूप ही एआईएफ श्रेणी III सहित घरेलू निवेशकों और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) के लिए अलग-अलग कराधान व्‍यवस्‍था बन गई है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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