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10.03 प्रतिशत ब्‍याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 का पुनर्भुगतान

10.03 प्रतिशत ब्‍याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 की बकाया शेष राशि सममूल्‍य पर 9 अगस्त, 2019 को देय है। इस तिथि के बाद इस पर कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्‍य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि यानी 9 अगस्त, 2019 को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण अथवा विभिन्‍न संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्‍य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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