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आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित

     सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की दिनांक  दो मई, 2019 की अधिसूचना संख्या 35/2019-कस्‍टम्स (एन.टी.) की प्रतिस्थापना से पूर्व संपन्न अथवा छोड़े गए कार्यों के रूप में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में स्तम्भ (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 17 मई, 2019 से प्रभावी होंगी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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