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सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 की फॉर्म संख्‍या 10बी में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए में अधिनियम की धारा 11 और 12 को लागू करने से जुड़ी शर्तों का उल्‍लेख किया गया है। उपधारा (1) के अनुच्‍छेद (बी) के तहत इस तरह की एक धारा यह है कि जब धारा 11 और 12 को अमल में लाए बिना ही किसी ट्रस्‍ट या संस्‍थान की गणना की गई कुल आय किसी पिछले वर्ष में उस अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जिस पर आयकर नहीं लगता है, तो उस वर्ष के खातों का अंकेक्षण (ऑडिट) एक ऐेसे लेखाकार द्वारा किया जाता है, जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्‍पष्‍टीकरण में परिभाषित किया गया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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