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भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी बॉयोपिक/ प्रचार साम्रगी दर्शाने पर रोक के लिए धारा-324 के तहत प्रदत्‍त  शक्तियों का इस्‍तेमाल किया

     भारत निर्वाचन आयोग ने आज किसी राजनीतिक दल अथवा इससे जुड़े किसी व्‍यक्ति को महिमामंडित करने के उद्देश्‍य से किसी जीवनी/ संचरित्र लेखन  के रूप में किसी प्रकार की बॉयोपिक अथवा प्रचार सामग्री के सिनेमेटोग्राफ सहित इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाये जाने पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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