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जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(ए) के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण – सार्वजनिक नोटिस अवधि

राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29(ए) के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त धारा के अंतर्गत आयोग के साथ पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक दल को अपने गठन की तिथि से लेकर 30 दिन की अवधि के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा कराना होता है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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