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श्रम मंत्रालय ने खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किए

खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्‍नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है:- जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में-  खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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