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मंत्रिमंडल ने सीपीएसई/पीएसयू/अन्‍य सरकारी संगठनों की परिसंपत्ति और अचल शत्रु संपत्ति के वैधानिक मूल्‍यांकन की प्रक्रिया और व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक विनिवेश के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) की चिंहित गैर कमाई वाली संपत्तियों और शत्रु संपत्त्‍िा अधिनियम, 1968 की धारा 8-ए के सेक्‍शन IV के अनुसार भारत (सीईपीआई), गृह मंत्रालय को शत्रु संपत्ति संरक्षक का संरक्षण के अंतर्गत अचल शत्रु संपत्त्‍िा से संबंधित परिसंपत्तियों के वैधानिक मूल्‍यांकन के लिए संस्‍थागत व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दे दी है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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