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मंत्रिमंडल ने विशिष्‍ट उद्देश्‍य या अपनी खपत के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 और खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत खुले बाजार में आरओएन के आधार पर वास्‍तविक उत्‍पादन का 25 प्रतिशत कोयला बेचने के लिए कोयला खानों को आवंटन करने की अनुमति की प्रणाली की मंजूरी दी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विशिष्‍ट उद्देश्‍य या अपनी खपत के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 और खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत खुले बाजार में आरओएन के आधार पर वास्‍तविक उत्‍पादन का 25 प्रतिशत कोयला बेचने के लिए कोयला खानों को आवंटन करने की अनुमति की प्रणाली की मंजूरी दी है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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