बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद ने 03 जनवरी, 2019 को पारित किया था और राष्ट्रपति ने 10 जनवरी, 2019 को उसे स्वीकार कर लिया। इसकी अधिसूचना भारत के गजट में जारी कर दी गई है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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