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उच्‍च न्‍यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा दायर याचिका खारिज की-परिसरों में सरकारी पुन: प्रवेश को न्‍यायसंगत ठहराया

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पारित आदेश 5-ए बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली स्थित परिसरों में पुन: प्रवेश के लिए सरकार के कदम को उचित ठहराया जाता है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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