Top trending deals

कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से सूचना को कानूनी तरीके से खंगालने, निगरानी करने के बारे में कुछ बिन्दुएं

  सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना खंगालने, निगरानी करने और जांच करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा) नियमावली 2009 के नियम 4 में यह प्रावधान है कि ‘सक्षम अधिकारी किसी सरकारी एजेंसी को किसी कम्प्यूटर संसाधन में सृजित, पारेषित, प्राप्त अथवा संरक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 69 की उप धारा (1) में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए खंगालने, निगरानी करने अथवा जांच करने के लिए अधिकृत कर सकता है’। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

No comments:

Post a Comment