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वर्षांत समीक्षा 2018 - (उपभोक्‍ता मामलों के विभाग)

क. भार एवं माप इकाई (1) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और कारोबारी सुगमता के लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्‍ड कमोडिटीज) रूल्‍स, 2011 में संशोधन किए गए जो 01. 01. 2018 से प्रभावी हुआ। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वस्‍तुओं के लिए इस नियमों के तहत घोषणा करने की आवश्‍यकता होगी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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