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अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और 206 सी (9) के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट   

  केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और धारा 206 सी (9) के तहत उन्‍हें ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट देने का निर्णय लिया है।   इसके लिए 25 अक्‍टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्‍या 74/2018 देखें। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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