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भूमिगत जल निकालने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित, 01 जून, 2019 से प्रभावी  

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने और भूमिगत जल निकालने के संबंध में वर्तमान दिशा-निर्देशों में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भूमिगत जल निकालने के लिए 12 दिसंबर, 2018 को संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं जो 01 जून, 2019 से प्रभावी होंगे। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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