सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को छोड़कर 1 जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत सार्वजनिक सेवा के सभी नए वाहनों में आपात बटन के साथ वाहन लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in
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