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नियोक्ताओं द्वारा अब पंजीकरण और अनुज्ञप्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य

सरकार के भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये जिसमें कि विभिन्न सरकारी सेवाओं को नागरिकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही ला कर के विश्वास पर आधारित कुशल नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा पोर्टल के जरिये पंजीकरण और अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलॉइन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ये सेवायें इस इन कानूनों के तहत दी जाती हैं 1. 1970 का अनुबंध श्रम (नियमन एवं निरस्तीकरण) कानून (1970 का 37वां कानून), 2. 1979 का अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं कार्य की शर्तों का नियमन) कानून (1979 का 30वां कानून), और 3. 1996 का भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार एवं कार्य की शर्तों का नियमन) (1996 का 27वां कानून)। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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