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खाद्य अपमिश्रण के संबंध में एफ एस एस ए आई की सिफारिशें

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 (IV) में उस व्‍यक्ति को जो या तो स्‍वयं या उसकी ओर से कोई अन्‍य व्‍यक्ति लोगों के खाने के लिए इस प्रकार की किसी खाद्य सामग्री की  बिक्री अथवा भंडारण करने के लिए निर्माण करता है या उसकी बिक्री करता है या उसे वितरित करता है अथवा उसका आयात करता है जो खाने के लिए सुरक्षित  नहीं है तथा जिसके खाने से मौत हो सकती है, कम से कम दस लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ कम से कम सात वर्ष के कारावास, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास, किया जा सकता है,  की सजा का प्रावधान किया गया है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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