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भारत सरकार ने राज्‍यों के सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्‍त राजकोषीय घाटा सीमा की अनुमति प्रक्रिया सरल की

14वें वित्‍त आयोग द्वारा पैरा 14.64 में की गई सिफारिश के अनुरूप राज्‍य अतिरिक्‍त उधारी ले सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ निर्दिष्‍ट शर्तों को पूरा करने में समर्थ हों। सभी राज्‍यों के राजकोषीय घाटे को सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा में रखा जाएगा। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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