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पेरिस अधिनियम (1971) के परिशिष्‍ट के अनुच्‍छेद 2 और 3 से संबंधित भारत गणराज्‍य की सरकार की घोषणा

28 मार्च, 2018 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक घोषणा अधिसूचित की, जिसमें 7 अक्‍टूबर, 1974 की भारत गणराज्‍य की सरकार की धरोहर का उल्‍लेख करते हुए 9 सितम्‍बर, 1886 की साहित्‍यिक एवं कलात्‍मक लेखन पर लेखन संबंधी बर्न सम्‍मेलन के अनुमोदन के साधन, जो 24 जुलाई, 1971 को पेरिस में संशोधित किए गए थे ( बर्न अधिसूचना संख्‍या-59 देखें) तथा इसके तत्‍पश्‍चात धरोहर दिनांक 01 फरवरी, 1984 तथा 7 जून 1984 की घोषणाएं जिनके अनुसार भारत गणराज्‍य की सरकार 10 साल की अवधि, जो 10 अक्‍टूबर, 2024 को समाप्‍त होगी, तक बर्न सम्‍मेलन के परिशिष्‍ट के अनुच्‍छेद 2 तथा 3 के तहत प्रदत्‍त विशेषाधिकार का उपभोग (क्रमश: बर्न सम्‍मेलन संख्‍या 108 तथा 110) कर सकेगी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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