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विनिमय दर अधिसूचना संख्या 01/2020-सीमा शुल्क (एन.टी)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 91/2019-कस्‍टम्स (एन.टी.), दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2019 की अधिसूचना के पश्‍चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्‍लेख कॉलम (2) में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 03 जनवरी, 2020 से प्रभावी होंगी। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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