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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम (संशोधन) बिल पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित कीं

फिल्म पायरेसी विशेषकर पायरेसी वाली फिल्म का इंटरनेट पर प्रदर्शन रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में सक्षम प्रावधान जोड़ना चाहता है। फिल्मों की पायरेसी व इंटरनेट पर इसके प्रदर्शन से फिल्म उद्योग और सरकार को आर्थिक हानि होती है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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