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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के आश्रय स्थलों के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करेगा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के आश्रय स्थलों के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करेगा। इसके तहत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधा के लिए न्यूनतम मानक तय किये जाएंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसे कई संस्थान हैं, जो बाल न्याय (बाल सुविधा एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, जबकि अपने बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पढ़ाने-लिखाने में अक्षम माता-पिता अपने बच्चों को इन संस्थानों के आश्रय स्थलों में भर्ती करने पर मजबूर हो जाते हैं। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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