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‘जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए’ भारत निर्वाचन आयोग को आकस्मिक रिक्तियों को भरने का अधिकार देता है

      कुछ समाचार पत्रों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि एक ओर निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक से लोकसभा की रिक्‍त तीन सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा की है, ज‍बकि आंध्र प्रदेश से लोकसभा की पांच सीटों को भरे जाने के लिए उपचुनावों की घोषणा नहीं की है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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