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प्रमुख बंदरगाहों का विकास

  शिपिंग एवं वित्त राज्‍य मंत्री श्री पी. राधाकृष्‍णन ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्तर में बताया कि प्रमुख बंदरगाह न्‍यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत अंतर्देशीय जल परिवहन और प्रमुख बंदरगाहों के विकास के बीच संपूरकता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रैल, 2018 को पांच प्रमुख बंदरगाह ट्रस्‍टों यथा पारादीप, मोरमुगाओ, जेएनपीटी, न्‍यू मंगलोर और दीनदयाल को उन राष्‍ट्रीय जलमार्गों के विकास की जिम्‍मेदारी संभालने के निर्देश जारी किए गए जो उनके आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित हैं। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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