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सरकार ने इनकम टैक्‍स नियमावली, 1962 में प्रस्‍तावित संशोधनों पर 4 सितंबर, 2018 तक हितधारकों और सर्वसाधारण से टिप्‍पणियां मांगी

आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्‍छेद 197/206सी (9) के अंतर्गत टैक्‍स की कोई कटौती नहीं करने/कम दर पर कटौती/संग्रह करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने संबंधी आवेदन के लिए इनकम टैक्‍स नियमावली 1961 निर्धारित फॉर्म संख्‍या 13. टैक्‍स की कोई कटौती नहीं करने या कम दर पर टैक्‍स कटौती/संग्रह के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत तथा इलेक्‍ट्रॉनिक बनाने के लिए वर्तमान फार्म संख्‍या 13 तथा प्रासंगिक इनकम टैक्‍स नियमावली में संशोधन की आवश्‍यकता है। Via Press Information Bureau http://www.pib.nic.in

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